पटना हाईकोर्ट में खान सर को राहत, एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सरकार से मांगा जवाब

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पटना: चर्चित शिक्षाविद् फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर झा की अवकाशकालीन पीठ में हुई। याचिका में कदमकुआं थाना कांड से संबंधित प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि दर्ज एफआईआर कानून का दुरुपयोग है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि 5 जून 2026 को कदमकुआं थाना में खान सर और उनके सुरक्षा गार्ड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एफआईआर में हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, 2 जून 2026 को खान सर के कोचिंग संस्थान के पास हुई एक झड़प के दौरान उनके सुरक्षा गार्ड द्वारा कथित रूप से गोली चलाने की घटना सामने आई थी। इसी घटना के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

इससे पहले, पटना सिविल कोर्ट ने मामले में खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी, जिससे उन्हें फिलहाल राहत मिली हुई है।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह मामले के सभी तथ्यों के साथ अपना विस्तृत जवाब दाखिल करे। अब इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी, जहां सरकार और याचिकाकर्ता दोनों पक्षों की दलीलों पर आगे विचार किया जाएगा।

खान सर से जुड़ा यह मामला कानूनी और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब सबकी नजरें हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

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