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झारखंड पुलिस मुख्यालय का निर्देश: निलंबन आदेश की प्रति भेजना अनिवार्य

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रांची: रांची स्थित झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों, इकाइयों और वाहिनियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अब किसी भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी के निलंबन से संबंधित आदेश की प्रति मुख्यालय को भेजना अनिवार्य कर दिया गया है।

सूचना नहीं मिलने से हो रही थी परेशानी
मुख्यालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि कई मामलों में जिला स्तर पर पुलिसकर्मियों को निलंबित तो कर दिया जाता है, लेकिन इसकी जानकारी समय पर मुख्यालय तक नहीं पहुंचती। इससे अभिलेखों के रख-रखाव और अपडेट करने में दिक्कतें आती हैं।

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तुरंत भेजनी होगी आदेश की प्रति
नए निर्देश के अनुसार—

  • निलंबन आदेश, जिलादेश या बलादेश की प्रति
  • संबंधित अधिकारी/कर्मी की पूरी जानकारी के साथ
  • तुरंत पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करानी होगी

सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश
मुख्यालय ने राज्य के सभी एसएसपी, एसपी, समादेष्टा और अन्य संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

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पारदर्शिता और रिकॉर्ड अपडेट पर जोर
इस फैसले का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखना और पुलिस विभाग के अभिलेखों को समय पर अपडेट रखना है।

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