पटना: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को पटना स्थित 10, सर्कुलर रोड सरकारी आवास खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग ने अंतिम नोटिस जारी किया है। विभाग ने नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर आवास खाली करने का निर्देश दिया है।
पहले से आवंटित है दूसरा आवास
विभाग के अनुसार, 25 नवंबर 2025 को राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में 39, हार्डिंग रोड स्थित आवास आवंटित किया गया था। इसके बावजूद वह अब तक 10, सर्कुलर रोड स्थित पूर्व आवास में रह रही हैं।
मंत्री नंदकिशोर राम को हुआ आवंटन
भवन निर्माण विभाग ने 27 मई 2026 के आदेश के तहत 10, सर्कुलर रोड स्थित आवास मंत्री नंदकिशोर राम (डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग) को आवंटित कर दिया है। आवास खाली नहीं होने के कारण मंत्री अब तक उसमें प्रवेश नहीं कर सके हैं।
कई बार भेजा जा चुका है नोटिस
विभाग ने बताया कि इस संबंध में राबड़ी देवी को 15 दिसंबर 2025, 17 अप्रैल 2026 और 29 मई 2026 को भी नोटिस भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा 3 जून 2026 को सात दिनों के भीतर आवास खाली करने का निर्देश भी दिया गया था, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ।
कानून के तहत अंतिम चेतावनी
भवन निर्माण विभाग ने बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2024 की धारा 4(ख) के तहत कार्रवाई करते हुए यह अंतिम अवसर दिया है। निर्धारित समयसीमा में आवास खाली नहीं करने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
एक महीने का समय मांग चुकी हैं राबड़ी देवी
इससे पहले 16 जून को राबड़ी देवी ने विभाग को पत्र लिखकर एक महीने का समय मांगा था। उन्होंने पत्र में लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के बाद आवास खाली करने की बात कही थी।
सरकार और राबड़ी देवी के बीच आवास को लेकर यह मामला अब निर्णायक चरण में पहुंच गया है, जहां निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्णय अहम होगा।






