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झारखंड सरकार ने पुराने पेंशनधारियों को दी बड़ी राहत, अब 2016 से पहले के पेंशन रिकॉर्ड अपडेट करने की सुविधा लागू

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रांची: झारखंड सरकार ने पुराने पेंशनधारियों के लिए बड़ी राहत देने वाली नई व्यवस्था लागू की है। अब वर्ष 2016 से पहले के पेंशन रिकॉर्ड में मौजूद त्रुटियों और अधूरी जानकारियों को ई-पेंशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपडेट किया जा सकेगा।

रिकॉर्ड सुधारने के लिए शुरू हुआ नया ऑनलाइन सिस्टम

वित्त विभाग द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य पुराने पेंशन डाटा को व्यवस्थित, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, कई पेंशनधारियों का विवरण आईएफएमएस (इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) में उपलब्ध है, लेकिन उसमें कई जरूरी जानकारियां या तो गलत दर्ज हैं या अनुपस्थित हैं। इससे पेंशन सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया में परेशानी हो रही थी।

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इन जानकारियों में कराया जा सकेगा सुधार

नई सुविधा के तहत पेंशनभोगी अब अपने नाम, जन्मतिथि, सेवा अवधि, सेवानिवृत्ति तिथि, पदनाम और ट्रेजरी कोड जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों में ऑनलाइन सुधार करा सकेंगे। पूरी प्रक्रिया ई-पेंशन पोर्टल के जरिए संचालित होगी।

वित्त विभाग ने जारी किया निर्देश

वित्त विभाग की उप सचिव ज्योति कुमारी झा ने इस संबंध में प्रधान महालेखाकार कार्यालय को पत्र भेजकर नई व्यवस्था की जानकारी दी है। विभाग का मानना है कि इससे पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से अधिक सटीक और अद्यतन बनाया जा सकेगा।

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फर्जी निकासी मामलों के बाद बढ़ी सख्ती

हाल के दिनों में वेतन और पेंशन की फर्जी निकासी के मामले सामने आने के बाद सरकार ने रिकॉर्ड सत्यापन और डाटा अपडेट की प्रक्रिया तेज कर दी है। नई व्यवस्था को इसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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