रांची, 27 जुलाई। कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के सहयोगी बबलू खान को झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। अदालत ने उसे सदर थाना में दर्ज कांड संख्या 512/2025 से जुड़े मामले में जमानत की सुविधा प्रदान की है। इस मामले में बबलू खान पर व्यापारियों से रंगदारी के लिए धमकी देने, आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
हथियार के साथ हुई थी गिरफ्तारी
बबलू खान को रांची पुलिस ने पिछले वर्ष 22 अक्टूबर को रिंग रोड इलाके से हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में था।
20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर मिली जमानत
बबलू खान की जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर उसे जमानत देने का आदेश दिया।
बबलू खान की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने अदालत में पक्ष रखा।
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