SIR: झारखंड में मतदाता सूची पर दावा-आपत्ति के लिए अब सिर्फ 7 दिन, 30 सितंबर तक करें आवेदन

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रांची, 23 सितंबर। झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम पर आपत्ति दर्ज कराने, नाम विलोपित कराने, विवरण में सुधार और स्थानांतरण के लिए अब केवल सात दिन शेष हैं। दावा-आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। निर्वाचन विभाग ने पात्र नागरिकों से अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करने और समय रहते आवश्यक आवेदन जमा करने की अपील की है।

30 सितंबर तक जमा करना होगा दावा-आपत्ति

राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बुधवार को सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अपील की कि वे मतदाता सूची में अपने नाम और विवरण की जांच कर लें। उन्होंने कहा कि जिन पात्र नागरिकों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 और आवश्यक घोषणा पत्र 30 सितंबर तक जमा कर सकते हैं।

आवेदन ईसीआईएनईटी के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके अलावा संबंधित बीएलओ की सहायता से भी आवेदन जमा करने की सुविधा उपलब्ध है।

30 सितंबर के बाद शुरू होगा अगला चरण

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दावा-आपत्ति दाखिल करने की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन मशीनरी एसआईआर के अगले चरण की कार्रवाई शुरू करेगी। इसमें प्राप्त दावों और आपत्तियों का डिजिटाइजेशन, आवेदनों की जांच और जरूरत के अनुसार संबंधित लोगों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शामिल होगी।

इसके बाद आपत्तियों और दावों पर सुनवाई की जाएगी तथा पूरी प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कारण वर्तमान चरण पात्र नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

फॉर्म-7 जमा करने से नाम अपने आप नहीं हटेगा

के. रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि फॉर्म-7 के माध्यम से दर्ज की गई आपत्तियों की जांच और सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जाएगी। केवल फॉर्म-7 जमा कर देने से किसी मतदाता का नाम स्वतः मतदाता सूची से नहीं हटेगा।

उन्होंने कहा कि नाम विलोपन से संबंधित प्रत्येक आपत्ति की निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच की जाएगी। इसके बाद ही नियमानुसार आगे की कार्रवाई होगी।

फॉर्म-8 से कर सकते हैं विवरण में सुधार

मतदाता सूची में दर्ज किसी विवरण में सुधार, पता बदलने या निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

निर्वाचन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने नाम, पते और अन्य विवरण की जांच कर लें और किसी तरह की त्रुटि होने पर निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित प्रपत्र जमा करें।

युवाओं का नाम जोड़ने पर विशेष जोर

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, बूथ लेवल एजेंट (बीएलए), बीएलओ और निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मियों से पात्र नागरिकों को जागरूक करने तथा आवेदन प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की।

उन्होंने विशेष रूप से उन युवाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने पर जोर दिया, जो पात्र होने के बावजूद ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं।

पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ना उद्देश्य

के. रवि कुमार ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे। साथ ही मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन रखना भी इस प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य है।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपने नाम और विवरण की जांच करें और आवश्यकता होने पर संबंधित प्रपत्र 30 सितंबर 2026 से पहले जमा कर दें। निर्धारित तिथि के बाद दावा-आपत्ति दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं बढ़ाया जा सकेगा।

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