पटना। बहुचर्चित NEET पेपर लीक मामले में आरोपी अश्विनी कुमार उर्फ बबलू उर्फ बबलू भूमिहार को पटना हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। जस्टिस अशोक कुमार पांडेय की एकलपीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
एफआईआर में नाम नहीं होने का दावा
आरोपी की ओर से अदालत को बताया गया कि उसका नाम मूल प्राथमिकी (एफआईआर) में दर्ज नहीं है। उसका नाम केवल सह-अभियुक्त के कथित स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर सामने आया है।
बचाव पक्ष की दलील
बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद नहीं है और उसे गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है।
राज्य सरकार ने किया विरोध
राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि मामला गंभीर प्रकृति का है और आरोपी के खिलाफ अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।
कोर्ट का फैसला
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को नियमित जमानत दे दी। कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि आरोपी को दस हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर रिहा किया जाए।
देशभर में चर्चित रहा मामला
NEET पेपर लीक मामला देशभर में काफी चर्चा में रहा है। इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही है और इसमें कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है।






