रांची/दिल्ली: सेवायत भूमि की अवैध खरीद-बिक्री मामले में जेल में बंद IAS अधिकारी विनय चौबे को Supreme Court of India से बड़ी राहत मिली है। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी।
दो जजों की बेंच ने दिया आदेश
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बेल मंजूर की।
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इन शर्तों पर मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने विनय चौबे को
- देश नहीं छोड़ने
- गवाहों से दूर रहने
जैसी सख्त शर्तों के साथ जमानत दी है।
हाईकोर्ट से मिली थी निराशा
इससे पहले Jharkhand High Court के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने 6 जनवरी को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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ACB ने दर्ज किया था केस
यह मामला सेवायत भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने अगस्त 2025 में कांड संख्या 9/2025 दर्ज किया था और बाद में विनय चौबे के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी।
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