पटना: पटना कोचिंग विवाद मामले में मशहूर शिक्षक खान सर (फैजल खान) के दोनों बॉडीगार्ड्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्थानीय अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने मांगी अपडेटेड केस डायरी
सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की गहन जांच की आवश्यकता जताई। न्यायालय ने संबंधित थाने से इस केस की अपडेटेड केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 जून को होगी।
फायरिंग के आरोप, फिलहाल जेल में रहेंगे आरोपी
दोनों बॉडीगार्ड्स पर फायरिंग करने का आरोप है। बचाव पक्ष की दलीलों के बावजूद अदालत ने मामले को संवेदनशील मानते हुए फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके चलते दोनों आरोपियों को अभी जेल में ही रहना होगा।
पुलिस करेगी राहत का विरोध
इस मामले में खान सर की अग्रिम जमानत पर भी सुनवाई प्रस्तावित है। फिलहाल उन्हें ‘नो कोर्सिव’ (दंडात्मक कार्रवाई से राहत) का लाभ मिला हुआ है। हालांकि पटना पुलिस ने संकेत दिया है कि 20 जून को होने वाली सुनवाई में वह इस राहत का विरोध करेगी।
जांच में सहयोग नहीं मिलने का दावा
पुलिस के अनुसार, केस के वादी पक्ष की ओर से जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, गवाह या अन्य साक्ष्य अब तक सामने नहीं आए हैं। इसको लेकर ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ संस्थान पर नोटिस भी चस्पा किया गया है।
क्या है पूरा मामला
पटना में कोचिंग संचालन को लेकर शुरू हुआ विवाद धीरे-धीरे बढ़कर हाई-प्रोफाइल केस बन गया। आरोप है कि इस दौरान खान सर के सुरक्षाकर्मियों ने कानून हाथ में लिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अब इस मामले में पुलिस की अपडेटेड केस डायरी अहम भूमिका निभाएगी। इसी के आधार पर अदालत आगे जमानत पर फैसला ले सकती है।






