पटना: बिहार सरकार ने विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य में संचालित कोचिंग संस्थानों के लिए नई व्यवस्था लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने शिक्षा विभाग को कोचिंग संस्थानों के संचालन से संबंधित विस्तृत नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया है।
नई व्यवस्था के तहत राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों का पूरा विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा। इसका उद्देश्य कोचिंग संस्थानों के संचालन में पारदर्शिता लाना तथा विद्यार्थियों के हितों की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करना है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूलों और कॉलेजों के निर्धारित शिक्षण समय के दौरान किसी भी कोचिंग संस्थान का संचालन नहीं किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों की नियमित शैक्षणिक उपस्थिति और विद्यालयी शिक्षा को प्राथमिकता देने में मदद मिलेगी।
हालांकि, यह प्रावधान उन छात्रों पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने अपनी नियमित स्कूली या महाविद्यालयी शिक्षा पूरी कर ली है। ऐसे विद्यार्थी पूर्व की तरह कोचिंग संस्थानों में अध्ययन कर सकेंगे।
सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है। प्रस्तावित नियमावली लागू होने के बाद कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए जाएंगे।
शिक्षा विभाग जल्द ही इस संबंध में विस्तृत नियम और प्रक्रिया तैयार कर राज्यभर में लागू करने की दिशा में कार्रवाई करेगा।






