रांची में एलपीजी गैस की होम डिलीवरी अनिवार्य, कालाबाजारी पर होगी एफआईआर, उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के सख्त निर्देश

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–उपभोक्ताओं को गोदाम से सिलेंडर लेने नहीं भेजा जाएगा


रांची, 03 अप्रैल:
रांची जिला प्रशासन ने एलपीजी गैस वितरण को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए होम डिलीवरी को अनिवार्य कर दिया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी उपभोक्ता को गैस गोदाम या डिपो से सिलेंडर लेने के लिए नहीं भेजा जाएगा।

समाहरणालय स्थित कार्यालय में आयोजित बैठक में एलपीजी गैस की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था और कालाबाजारी रोकने को लेकर गैस कंपनियों के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत और जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडेय भी मौजूद थे।

होम डिलीवरी ही होगी मान्य
उपायुक्त ने कहा कि 14.2 किलोग्राम के सामान्य गैस सिलेंडर की डिलीवरी हर हाल में उपभोक्ताओं के घर पर ही की जाएगी। हालांकि, अत्यावश्यक स्थिति में उपभोक्ता 5 किलोग्राम का छोटा सिलेंडर गैस एजेंसी से ले सकते हैं।

कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई गैस एजेंसी संचालक, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग या अधिक कीमत पर बिक्री करते पकड़े गए तो उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गोदामों पर भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था
गैस गोदामों में अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए जरूरत पड़ने पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में गोदाम से सीधे सिलेंडर का वितरण न किया जाए।

पैनिक बुकिंग से बचने की अपील
प्रशासन ने आशंका जताई कि आने वाले समय में गैस आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ऐसे में उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे घबराकर अतिरिक्त बुकिंग न करें और अपनी निर्धारित सीमा के अनुसार ही गैस बुक करें, ताकि सभी को समय पर सिलेंडर मिल सके।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं की सुविधा और गैस वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

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