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खान सर को बड़ी राहत: फायरिंग मामले में पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, 30 जून को अगली सुनवाई

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पटना, 09 जून: पटना के चर्चित फायरिंग मामले में सिविल कोर्ट ने शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी।

अग्रिम जमानत याचिका पर मिला राहत आदेश

खान सर की ओर से उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार महूआर ने सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। इसके साथ ही गिरफ्तार दोनों सुरक्षा गार्डों की जमानत के लिए भी आवेदन किया गया था। अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया।

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पहले सरेंडर की खबर, लेकिन नहीं हो सका दाखिल

इससे पहले शनिवार को खान सर के कोर्ट में सरेंडर करने की खबर सामने आई थी, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के कारण उनकी ओर से याचिका दाखिल नहीं हो सकी। बाद में सोमवार को विधिवत प्रक्रिया पूरी करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया गया।

2 जून की घटना से जुड़ा मामला

यह मामला 2 जून की रात पटना स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले से जुड़ा है। खान सर ने प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान ‘ज्ञान बिंदु’ के संचालक रौशन आनंद पर हमला और फायरिंग कराने का आरोप लगाया था।

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CCTV में फायरिंग की पुष्टि नहीं

पुलिस द्वारा जांच किए गए सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोगों को खान सर के गार्ड के साथ मारपीट करते और पोस्टर फाड़ते देखा गया, लेकिन फुटेज में फायरिंग की पुष्टि नहीं हो सकी। हालांकि, बाद में एक अन्य वीडियो वायरल हुआ जिसमें खान सर के ही गार्ड फायरिंग करते नजर आए।

गार्ड की गिरफ्तारी और खुलासा

वीडियो के आधार पर पुलिस ने खान सर के दोनों गार्डों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान एक गार्ड ने कथित रूप से स्वीकार किया कि उसने खान सर के कहने पर गोली चलाई थी। इसके बाद पुलिस ने खान सर के खिलाफ मामला दर्ज किया।

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जांच जारी, अगली सुनवाई अहम

फिलहाल अदालत के आदेश के बाद खान सर को अंतरिम राहत मिल गई है। अब 30 जून को होने वाली अगली सुनवाई में मामले की जांच और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी।

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