Your Brand Here
Limited time offer
Shop Now →

मणिपुर फिर सुलगा: उखरुल में उग्रवादियों का तांडव, घरों को बनाया निशाना

Your Brand Here
Limited time offer
Shop Now →

Share

इंफाल। मणिपुर में नई सरकार के पदभार संभालने के बाद उखरुल जिले में अशांति फैल गई। उखरूल जिला के अधिकारियों ने बताया कि आज तड़के कथित तौर पर हथियारबंद उग्रवादियों ने कई घरों में आग लगा दी। इसके बाद उखरुल जिले के लिटन सरेखोंग और उसके आसपास के इलाकों में तनाव फैल गया।

अधिकारियों के अनुसार, लिटन सरेखोंग और पास के गांव सिकिबुंग में रविवार शाम से तनाव है। दो आदिवासी समूहों के बीच पत्थरबाजी के बाद प्रशासन को स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा लागू करनी पड़ी है।

- Sponsored -
Your Brand Here
Limited time offer
Shop Now →

आज तड़के लिटन सरेखोंग में तांगखुल नागा समुदाय के सदस्यों के कई घरों को कथित तौर पर कुकी उग्रवादियों ने जला दिया। पास के इलाकों में कुकी समुदाय के कुछ घरों में भी आग लगाए जाने की खबर है। तांगखुल मणिपुर की सबसे बड़ी नागा जनजाति है, जबकि लिटन सरेखोंग कुकी बहुल गांव है।

सूत्रों के अनुसार, एक ग्रामीण बैंक और नागा समुदाय के कम से कम नौ घरों में आग लगा दी गई, जबकि कुकी समुदाय के तीन घरों को भी जला दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें हथियारबंद लोग घरों और गाड़ियों में आग लगाते दिख रहे हैं। वीडियो में कथित तौर पर उग्रवादी छलावरण वाली वर्दी पहने और अत्याधुनिक हथियार लिए हुए लिटन इलाके में हवा में कई राउंड फायरिंग करते भी दिख रहे हैं।

- Sponsored -
Your Brand Here
Limited time offer
Shop Now →

सूत्रों ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अशांति को रोकने और संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए लिटन जाने वाले रास्तों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

उखरुल जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि लिटन गांव में तांगखुल और कुकी समुदायों के सदस्यों के बीच शांति और सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका है। आदेश में कहा गया है, “चूंकि ऐसी अशांति से शांति भंग हो सकती है और सार्वजनिक शांति को खतरा हो सकता है और मानव जीवन और संपत्ति को जोखिम हो सकता है,” यह कहते हुए कि मौजूदा परिस्थितियों में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, जिससे पहले नोटिस देना अव्यावहारिक हो गया है।

- Sponsored -
Your Brand Here
Limited time offer
Shop Now →

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 की उप-धारा 1 का हवाला देते हुए, उखरुल जिला मजिस्ट्रेट आशीष दास ने 08 फरवरी की शाम 7 बजे से अगले आदेश तक, अनुसूचित क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को बाधित करने वाली किसी भी गतिविधि के साथ-साथ व्यक्तियों के अपने घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। हालांकि, ये पाबंदियां सरकारी अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों पर लागू नहीं होतीं।

अधिकारियों ने बताया कि शनिवार रात से ही इलाके में तनाव बना हुआ था, जब लिटन गांव में तांगखुल समुदाय के एक सदस्य पर कथित तौर पर सात-आठ लोगों ने हमला किया था, जिससे फिर से अशांति फैल गई।

Your Brand Here
Limited time offer
Shop Now →

Share this article

Facebook
Twitter X
WhatsApp
Telegram
 
May 2026
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031