पटना: पटना कोचिंग फायरिंग विवाद मामले में सिविल कोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए खान सर उर्फ फैसल खान की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी है। वहीं ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद के सहयोगी अभिषेक और गौरव को नियमित जमानत दे दी गई है।
खान सर को राहत, गिरफ्तारी पर रोक जारी
एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई के दौरान अदालत ने खान सर के खिलाफ अगली कार्रवाई तक दंडात्मक कदम उठाने पर रोक लगा दी। हालांकि, उन्हें फिलहाल नियमित राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने पुलिस से मामले की अपडेटेड केस डायरी भी तलब की है।
सहयोगियों को मिली जमानत
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अदालत ने अभिषेक और गौरव को जमानत दे दी। बेल बॉन्ड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

गार्ड्स को नहीं मिली राहत
मामले में खान सर के दोनों गार्ड्स की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने फिलहाल उन्हें राहत नहीं दी। इस मामले में भी अगली सुनवाई 27 जून को होगी।
अगली सुनवाई 27 जून को
कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख 27 जून तय की है। तब तक पुलिस से मांगी गई केस डायरी के आधार पर आगे की सुनवाई होगी।
क्या है पूरा मामला?
2 जून 2026 की रात पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित एक कोचिंग संस्थान के बाहर खान सर और रौशन आनंद के कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान मारपीट, पत्थरबाजी और फायरिंग के आरोप लगे थे। मामले में पुलिस ने रौशन आनंद को गिरफ्तार किया था।
जेल से बाहर आने के बाद रौशन आनंद ने खान सर पर अपने भाई की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया, जिसके बाद विवाद और गहरा गया।
फिलहाल अदालत के आदेश के बाद मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है। सभी की निगाहें अब 27 जून की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।






