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खान सर को राहत: गिरफ्तारी पर 30 जून तक रोक, कोर्ट ने मांगी केस डायरी की समीक्षा का समय

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पटना: राजधानी पटना के चर्चित मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ ‘खान सर’ को फिलहाल राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 30 जून तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी है।

केस डायरी पर कोर्ट की नजर

सुनवाई के दौरान कदमकुआं थाना पुलिस ने मामले से जुड़ी अद्यतन (अपडेटेड) केस डायरी अदालत में पेश की। कोर्ट ने दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए तीन दिनों का समय लिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी।

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दोनों पक्षों में तीखी बहस

खान सर के वकील ने अदालत से आग्रह किया कि मामले में बार-बार समय दिया जा रहा है, इसलिए आज ही बहस पूरी कर निर्णय सुनाया जाए। वहीं, लोक अभियोजक और शिकायतकर्ता पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि नई केस डायरी और दस्तावेजों की समीक्षा के लिए पर्याप्त समय जरूरी है।

सुरक्षा गार्ड पहले से जेल में

इस मामले में खान सर के दोनों निजी सुरक्षा गार्ड पहले ही न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जा चुके हैं। उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी 30 जून को ही सुनवाई होगी। कोर्ट ने सभी संबंधित मामलों को एक साथ टैग कर दिया है, ताकि एक ही दिन समग्र सुनवाई हो सके।

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पुलिस के दावे ने बढ़ाई गंभीरता

पुलिस द्वारा दाखिल नई केस डायरी में अहम दावे किए गए हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि घटना के दौरान की गई फायरिंग आत्मरक्षा में नहीं, बल्कि दहशत फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई खान सर के निर्देश पर उनके सुरक्षा गार्डों द्वारा की गई।

पहले अधूरी थी केस डायरी

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस की ओर से प्रस्तुत केस डायरी को अधूरा माना था और पूरी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसी के बाद अब अद्यतन केस डायरी पेश की गई है।

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30 जून को होगा अहम फैसला

अब इस मामले में सभी की नजरें 30 जून की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत केस डायरी की समीक्षा के बाद आगे का फैसला सुनाएगी। तब तक खान सर को अंतरिम राहत जारी रहेगी।

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