कोचिंग झड़प और फायरिंग केस: खान सर को अंतरिम राहत बरकरार, 3 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक

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पटना: चर्चित शिक्षक खान सर को उनके ‘ग्लोबल स्टडीज़’ कोचिंग संस्थान में हुई झड़प और फायरिंग मामले में राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को 3 जुलाई तक बरकरार रखा है। साथ ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई भी 3 जुलाई को तय की गई है।

अदालत में क्या हुई सुनवाई

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि 2 जून 2026 की रात हुई घटना में खान सर के दोनों सुरक्षा गार्ड अवैध हथियारों के साथ मौजूद थे। आरोप है कि लोगों में दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई।

बचाव पक्ष ने आरोपों का किया खंडन

वहीं, खान सर की ओर से पेश अधिवक्ता ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दोनों सुरक्षा गार्डों के पास मौजूद हथियार वैध लाइसेंसधारी हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि हथियारों के लाइसेंस सहित सभी जरूरी दस्तावेज पहले ही पुलिस द्वारा जब्त किए जा चुके हैं।

अदालत ने दिए जांच से जुड़े निर्देश

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले के अनुसंधानकर्ता (आईओ) को निर्देश दिया कि हथियारों के लाइसेंस और संबंधित जब्त दस्तावेज अगली सुनवाई यानी 3 जुलाई को अदालत में पेश किए जाएं।

तब तक खान सर को मिली अंतरिम राहत जारी रहेगी और उनकी गिरफ्तारी पर रोक बनी रहेगी।

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