नई दिल्ली, 16 जून: केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) बढ़ाने का फैसला किया है। यह नई दरें 16 जून 2026 से लागू हो गई हैं।
नई दरें क्या हैं
सरकार के फैसले के अनुसार अब डीजल के निर्यात पर 14 रुपये प्रति लीटर और ATF के निर्यात पर 12.5 रुपये प्रति लीटर SAED लगेगी। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह 1.5 रुपये प्रति लीटर ही बनी रहेगी।
क्यों बढ़ाई गई ड्यूटी
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पहली बार 27 मार्च 2026 को पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्यात शुल्क लागू किया था। उस समय पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और कीमतों में तेजी आई थी।
ऐसे हालात में रिफाइनरी कंपनियों के लिए घरेलू बाजार की बजाय निर्यात करना अधिक लाभदायक हो गया था। इसी प्रवृत्ति को नियंत्रित करने और देश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार ने SAED में बढ़ोतरी की है।
घरेलू बाजार पर कोई असर नहीं
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह एक्साइज ड्यूटी केवल निर्यात पर लागू होगी। घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल, डीजल और ATF पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी पेट्रोल पंप पर मिलने वाले ईंधन की कीमतें फिलहाल इससे प्रभावित नहीं होंगी।






