रांची, 10 सितंबर। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो माह के भीतर झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार को 18 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।
सरकार ने दो माह में प्रक्रिया पूरी करने की बात कही
वन विभाग में अधिकारियों एवं कर्मियों की कमी से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहित राय और अधिवक्ता विभोर मयंक ने अदालत को बताया कि दो माह के भीतर JPSC अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी किए जाने की संभावना है।
सरकार के इस पक्ष को देखते हुए अदालत ने 18 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख निर्धारित की।
पिछली सुनवाई में मांगी थी समय-सीमा
इससे पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पूरी करने की समय-सीमा बताने को कहा था। इसी क्रम में सरकार की ओर से दो माह के भीतर प्रक्रिया पूरी किए जाने की जानकारी अदालत को दी गई।
ACF और RFO परीक्षा प्रक्रिया रद्द
सुनवाई के दौरान JPSC की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट (ACF) और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (RFO) की परीक्षा प्रक्रिया रद्द कर दी गई है।
चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने की सुनवाई
मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने की। अदालत ने JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर सरकार की ओर से दी गई समय-सीमा पर अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।






