राहुल गांधी की चाईबासा कोर्ट में पेशी: मानहानि मामले में मिली जमानत, कोर्ट में दी अंडरटेकिंग

Share

CHAIBASA : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी झारखंड के चाईबासा कोर्ट में पेश हुए, यह पेशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को जमानत दे दी, साथ ही उन्होंने अदालत में खुद अंडरटेकिंग दी कि वह आगे की न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे। इस मामले में अदालत ने राहुल गांधी पर आरोप तय कर दिए हैं, अब शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य और गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी।

शिकायतकर्ता के अधिवक्ता विनोद साहू ने कोर्ट में जमानत का विरोध करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सात साल तक कोर्ट में हाजिर न होकर अदालत का अपमान किया है और उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद ही वे पेश हुए हैं। साहू ने अदालत से सजा देने की मांग भी की, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए केवल अंडरटेकिंग स्वीकार की।

यह मामला प्रताप कुमार नामक एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा दायर किया गया था उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे उनकी छवि धूमिल हुई। इस पर कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था।

राहुल गांधी के वकील ने इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद चाईबासा कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया, जिसे हाईकोर्ट ने 6 अगस्त तक स्थगित कर दिया था।

राहुल गांधी की पेशी को देखते हुए चाईबासा कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही। टाटा कॉलेज मैदान से लेकर कोर्ट परिसर तक पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान कांग्रेस नेता दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी और विधायक अनूप सिंह भी कोर्ट पहुंचे लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिल सका। कोर्ट द्वारा जारी प्रवेश सूची के अनुसार ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति थी। वहीं पैरवीकार राजेश ठाकुर और बंधु तिर्की को कोर्ट में प्रवेश मिला।

Share this article

Facebook
Twitter X
WhatsApp
Telegram
 
February 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728