जेपीएससी भर्ती धांधली मामले में अभय तिवारी को बड़ा झटका, सीआईडी की विशेष अदालत ने जमानत याचिका की खारिज

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– सीआईडी ने जमानत का किया विरोध, जांच प्रभावित करने की जताई आशंका
– टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम करता था अभय तिवारी

रांची, 09 सितंबर। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) से जुड़ी भर्ती परीक्षा में कथित धांधली के मामले में जेल में बंद आरोपित अभय तिवारी को अदालत से राहत नहीं मिली। सीआईडी कांड संख्या 16/2026 में आरोपित अभय तिवारी की जमानत याचिका सीआईडी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी।

मंगलवार को हुई थी जमानत याचिका पर सुनवाई

मंगलवार को अदालत में जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई थीं। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए अभय तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

सीआईडी ने जमानत का किया कड़ा विरोध

सुनवाई के दौरान सीआईडी ने अभय तिवारी की जमानत का कड़ा विरोध किया। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि अभय तिवारी मामले में कथित तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला आरोपित है और ऐसे नेटवर्क से जुड़ा था, जिसके माध्यम से परीक्षा और नियुक्ति में कथित गड़बड़ी की गई।

टीडीपीएल में मार्केटिंग मैनेजर था अभय तिवारी

सीआईडी के अनुसार, अभय तिवारी टीडीपीएल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर कार्यरत था। आरोप है कि इसी दौरान उसने अपने रिश्तेदारों सहित कई अभ्यर्थियों से नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये लिए।

जांच एजेंसी ने दावा किया कि जांच के दौरान ऐसे लोगों के संबंध में जानकारी सामने आई है, जिनसे कथित तौर पर पैसे लेकर नियुक्ति में मदद करने की बात कही गई थी।

जांच प्रभावित करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका

सीआईडी ने अदालत में दलील दी कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में अभय तिवारी जांच को प्रभावित कर सकता है और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की कोशिश कर सकता है। एजेंसी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज करने का आग्रह किया।

न्यायिक हिरासत में रहेगा अभय तिवारी

अदालत ने मामले की गंभीरता और सीआईडी की दलीलों पर विचार करते हुए अभय तिवारी को फिलहाल जमानत नहीं दी। जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसकी न्यायिक हिरासत जारी रहेगी।

एल. खियांग्ते की जमानत भी हो चुकी है खारिज

इससे पहले सीआईडी की विशेष अदालत जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते की जमानत याचिका भी खारिज कर चुकी है।

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