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कोचिंग फायरिंग केस: खान सर की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार, अगली सुनवाई 25 जून को, गार्ड्स को नहीं मिली राहत

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पटना: पटना के खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग के बाहर हुए फायरिंग मामले में पटना सिविल कोर्ट ने फैसल खान उर्फ खान सर को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को बरकरार रखा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी।

कोर्ट का निर्देश

अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक खान सर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। साथ ही पुलिस को केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा गया है।

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इससे पहले 9 जून को हुई सुनवाई में भी कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है।

गार्ड्स को नहीं मिली राहत

मामले में गिरफ्तार खान सर के दोनों सुरक्षा गार्डों को फिलहाल राहत नहीं मिली है और वे न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे।

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सुनवाई में क्या हुआ?

सुनवाई के दौरान पुलिस ने केस डायरी प्रस्तुत की। बचाव पक्ष के वकील के अनुसार, अभियोजन पक्ष (PP) केस डायरी का अध्ययन करने के बाद इसे 23 जून को अदालत में जमा करेगा, जिसके बाद 25 जून को अंतिम सुनवाई होगी।

खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मउवार ने बताया कि कोर्ट ने उनके मुवक्किल को जांच में सहयोग करने और पूछताछ में शामिल होने का निर्देश दिया है। साथ ही उनके कुछ स्टाफ को भी नोटिस जारी किया गया है।

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शिकायतकर्ता का आरोप

शिकायतकर्ता और ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के संचालक रोशन आनंद की ओर से आरोप लगाया गया है कि फायरिंग की घटना खान सर के निर्देश पर उनके गार्ड द्वारा की गई थी। हालांकि, इस मामले में रोशन आनंद को भी आरोपी बनाया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

क्या है पूरा मामला?

2 जून 2026 की रात पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद के दौरान मारपीट और पत्थरबाजी की घटना हुई थी। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर फायरिंग के आरोप लगाए थे।

इस मामले में रोशन आनंद और खान सर को जमानत मिल चुकी है, जबकि खान सर के दो सुरक्षा गार्ड अब भी न्यायिक हिरासत में हैं।

मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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