–सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के खिलाफ वारंट जारी
भागलपुर, 11 अगस्त। झारखंड सरकार के उद्योग एवं श्रम नियोजन मंत्री और गोड्डा विधायक संजय प्रसाद यादव मंगलवार को भागलपुर के स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। उनकी पेशी वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज आदर्श आचार संहिता उल्लंघन (एमसीसी) के एक पुराने मामले में हुई।
स्पेशल जज धर्मेंद्र पांडेय की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। न्यायालय के निर्देश पर मंत्री सशरीर कोर्ट में उपस्थित हुए और उनके अधिवक्ता ने उनका पक्ष रखा।
बिना अनुमति पोस्टर लगाने का आरोप
मामला वर्ष 2009 के आम चुनाव से जुड़ा है। आरोप है कि सन्हौला थाना क्षेत्र में प्रशासनिक अनुमति के बिना चुनाव प्रचार सामग्री और पोस्टर लगाए गए थे।
इस संबंध में 26 मार्च 2009 को तत्कालीन प्रभारी आदर्श आचार संहिता कोषांग (सन्हौला) सह प्रखंड कृषि अधिकारी गुरुदेव प्रसाद गुप्ता के लिखित बयान पर सन्हौला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
इसी मामले में अदालत ने मंत्री संजय प्रसाद यादव को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था।
गवाही की प्रक्रिया जारी, सूचक की गैरहाजिरी पर वारंट
मामले में फिलहाल गवाही की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि लंबे समय से सूचक (शिकायतकर्ता) अदालत में उपस्थित नहीं हो रहा था। इस पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए सूचक के खिलाफ वारंट जारी करने का निर्देश दिया।
मंत्री की ओर से उनके अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। न्यायालय में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद संजय यादव बाहर निकले।
समर्थकों की जुटी भीड़, सुरक्षा के रहे इंतजाम
झारखंड के मंत्री और राजद नेता संजय यादव के भागलपुर व्यवहार न्यायालय पहुंचने की सूचना मिलते ही कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में उनके समर्थक और स्थानीय राजद कार्यकर्ता जुट गए।
मंत्री के न्यायालय पहुंचने के दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। कोर्ट रूम में पहुंचकर उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया पूरी की। बाहर निकलने के बाद संजय यादव ने न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा जताया।






