नई दिल्ली: हर महीने की पहली तारीख कुछ नए बदलावों के साथ आती है, लेकिन 1 जुलाई 2025 से कई ऐसे अहम नियम लागू हो रहे हैं जो आम जनता की जेब और जीवनशैली को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। रेलवे, बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, टैक्स और फ्यूल से जुड़े ये बदलाव हर वर्ग के लोगों पर असर डालेंगे। आइए जानते हैं क्या-क्या बदल रहा है:
IRCTC से तत्काल टिकट बुकिंग में अब OTP जरूरी
1 जुलाई से तत्काल टिकट बुक करते समय सिर्फ ID और पासवर्ड से काम नहीं चलेगा। अब बुकिंग प्रक्रिया के दौरान मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है।
रेल किराया हुआ महंगा
रेलवे ने किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है।
- नॉन-AC मेल/एक्सप्रेस ट्रेन: ₹1 प्रति किलोमीटर
- AC क्लास: ₹2 प्रति किलोमीटर
लंबी दूरी के यात्रियों को इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर झेलना पड़ेगा।
गेमिंग पर लगेगा अतिरिक्त शुल्क
अगर आप HDFC क्रेडिट कार्ड से Dream11, MPL जैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म पर ₹10,000 से अधिक खर्च करते हैं, तो 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
डिजिटल वॉलेट में फंड लोड करना हुआ महंगा
Paytm, Mobikwik जैसे वॉलेट में HDFC कार्ड से ₹10,000 से ज्यादा राशि लोड करने पर भी 1% का अतिरिक्त चार्ज लगेगा।
यूटिलिटी बिल भुगतान पर नया चार्ज
बिजली, पानी और गैस जैसे यूटिलिटी बिलों में ₹50,000 से अधिक भुगतान करने पर अब 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
फ्यूल पर भी देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज
HDFC क्रेडिट कार्ड से महीने में ₹15,000 से ज्यादा पेट्रोल या डीजल खर्च करने पर अब 1% अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
BBPS से ही होगा क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट
RBI ने अब सभी क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के लिए BBPS (Bharat Bill Payment System) का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इससे ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता आएगी।
ICICI बैंक का ATM ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ा
- दूसरे बैंक के ATM से तीन बार से ज्यादा कैश निकालने पर ₹23 प्रति ट्रांजैक्शन
- नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (जैसे बैलेंस चेक) पर ₹8.5 शुल्क तय किया गया है।
PAN कार्ड बनवाने के लिए अब आधार जरूरी
अब PAN कार्ड तभी जारी होगा जब आपके पास वैध आधार नंबर होगा। इससे फर्जी PAN बनवाने पर रोक लगेगी।
दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों पर सख्ती
दिल्ली-NCR में
- 10 साल पुराने डीजल वाहनों और
- 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को
अब पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं मिलेगा। यह नियम प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है।
GST रिटर्न में बदलाव
GST फाइलिंग में देरी या गलती करने पर अब सीधे नोटिस और जुर्माना लगाया जाएगा। व्यापारी वर्ग को रिटर्न भरने में विशेष सतर्कता बरतनी होगी।