– जी प्लस टू और 300 वर्गफीट से कम में बने मकानों का ही होगा नियमितीकरण
रांची, 13 मई। झारखंड सरकार ने अनधिकृत रूप से बने भवनों के नियमितीकरण के लिए बड़ा कदम उठाते हुए गुरुवार को ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया।
नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने प्रोजेक्ट भवन से “झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली-2026” के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया।
बिना नक्शा बने मकानों को मिलेगा राहत का मौका
इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि यह योजना उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है, जिन्होंने बिना नक्शा पास कराए मकान बना लिए हैं।
उन्होंने कहा कि अब लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर अपने मकानों का नियमितीकरण करा सकेंगे।
सुदिव्य कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इच्छा थी कि राज्य के लोगों को राहत देते हुए अनियमित मकानों को नियमित करने का एक अवसर दिया जाए।
उन्होंने बताया कि नगर विकास विभाग ने लंबे प्रयासों के बाद यह योजना तैयार की है।
“अनियमितता को बढ़ावा देना उद्देश्य नहीं”
नगर विकास मंत्री ने स्पष्ट किया कि भवन नियमितीकरण का उद्देश्य अनियमित निर्माण को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि उन लोगों को मौका देना है जिन्होंने बिना नक्शा और मास्टर प्लान के मकान बना लिए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने नियमितीकरण की प्रक्रिया को सरल और उदार बनाया है तथा शुल्क भुगतान के लिए तीन किस्तों का प्रावधान भी किया गया है।
दो माह में करना होगा आवेदन
नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि राज्य सरकार नगरीय क्षेत्रों के विकास को गंभीरता से आगे बढ़ा रही है।
उन्होंने बताया कि रांची में तीन फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि सिरमटोली कनेक्टिंग फ्लाईओवर का काम जारी है। इसके अलावा अरगोड़ा, करमटोली और हरमू में नए फ्लाईओवर को मंजूरी मिल चुकी है।
उन्होंने कहा कि पोर्टल लॉन्च होने के बाद लोगों को दो माह के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और छह माह के भीतर नियमितीकरण पर निर्णय लिया जाएगा।
किन भवनों का होगा नियमितीकरण
प्रधान सचिव ने बताया कि केवल जी प्लस टू और 300 वर्गफीट से कम क्षेत्र में बने मकानों का ही नियमितीकरण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्देश है कि शहरीकरण अव्यवस्थित तरीके से नहीं होना चाहिए और शहरों में सड़क, फुटपाथ, नाली, बस स्टैंड और अन्य बुनियादी सुविधाओं का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित किया जाए।
पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया का लाइव डेमो
राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के निदेशक सूरज कुमार ने कहा कि भवन नियमितीकरण नियमावली-2026 सरकार का ऐतिहासिक कदम है।
उन्होंने लोगों से योजना का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि आवेदन के लिए दो माह का समय निर्धारित किया गया है और शुल्क का भुगतान किस्तों में किया जा सकेगा।
कार्यक्रम के दौरान सूरज कुमार ने पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया का लाइव डेमोंस्ट्रेशन भी प्रस्तुत किया।
इस मौके पर नगर विकास विभाग के विशेष सचिव ज्ञानेंद्र कुमार, अपर सचिव जुल्फिकार अली, धनबाद नगर आयुक्त आशीष समेत विभागीय अधिकारी और फिक्की के प्रतिनिधि मौजूद रहे।






