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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीवान में सख्ती, हाईवे पर चलेगा बुलडोजर, हटेगा अतिक्रमण और अवैध पार्किंग

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सीवान: राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सीवान प्रशासन सख्त हो गया है। इस संबंध में शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

हाईवे पर अवैध पार्किंग पर रोक

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के कैरिज वे पर भारी और वाणिज्यिक वाहनों की पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग लेन में ही खड़ा करने की अनुमति होगी। इसके लिए एनएचएआई, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से निगरानी करेंगे।

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अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान

बैठक में राजमार्गों पर अतिक्रमण की पहचान कर उसे हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। अवैध कब्जों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी।

टोल फ्री नंबर और ड्रोन सर्वे

एनएचएआई को टोल फ्री नंबर 1033 को सक्रिय करने, शिकायत प्रणाली को मजबूत बनाने और वर्ष में कम-से-कम दो बार ड्रोन सर्वे कराने का निर्देश दिया गया है।

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अवैध निर्माण पर लगेगी रोक

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के राइट ऑफ वे क्षेत्र में ढाबा, दुकान और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निर्माण और संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। पहले से मौजूद अवैध संरचनाओं को भी हटाया जाएगा।

लाइसेंस देने से पहले NOC जरूरी

नगर निकायों को निर्देश दिया गया है कि हाईवे सेफ्टी जोन में किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को एनएचएआई की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के बिना लाइसेंस या नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत

जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स को ब्लैक स्पॉट और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां हाई मास्ट लाइट, एलईडी लाइट, स्पीड कैमरे और चेतावनी संकेत लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

एम्बुलेंस और क्रेन की व्यवस्था

राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर 75 किलोमीटर पर बीएलएस एम्बुलेंस और रिकवरी क्रेन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया गया है।

प्रशासन का सख्त रुख

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

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