रांची, 22 जून। रांची नगर निगम (आरएमसी) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए होल्डिंग टैक्स के समय पर भुगतान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से करदाताओं के लिए विशेष छूट योजना लागू की है। इस योजना के तहत एकमुश्त होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले नागरिकों को अधिकतम 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है।
नगर निगम प्रशासन ने बताया कि इस विशेष छूट योजना का लाभ उठाने के लिए अब सीमित समय शेष है। करदाता 30 जून 2026 तक अपने होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर निर्धारित छूट प्राप्त कर सकते हैं।
30 जून के बाद नहीं मिलेगी छूट
नगर निगम के अनुसार, 30 जून तक एकमुश्त कर जमा करने वाले होल्डिंग धारकों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। निर्धारित तिथि के बाद यह विशेष छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी और करदाताओं को सामान्य दरों के अनुसार टैक्स का भुगतान करना होगा।
इसी कारण निगम ने नागरिकों से अंतिम समय का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द कर जमा करने की अपील की है।
समय पर कर भुगतान से होगा दोहरा लाभ
रांची नगर निगम के आयुक्त सुशांत गौरव ने सभी होल्डिंग धारकों से समय रहते कर भुगतान सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि समय पर टैक्स जमा करने से नागरिकों को आर्थिक लाभ मिलेगा, वहीं नगर निगम को भी शहर में विकास योजनाओं और आधारभूत सुविधाओं के संचालन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध होंगे।
उन्होंने कहा कि करदाताओं के सहयोग से सड़क, जल निकासी, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट और अन्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकता है।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध
निगम प्रशासन ने करदाताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होल्डिंग टैक्स भुगतान की व्यवस्था की है। नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।
नगर निगम को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में करदाता 30 जून की अंतिम तिथि से पहले कर जमा कर इस विशेष छूट योजना का लाभ उठाएंगे।
नागरिकों से अपील
नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे समय पर होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर 10 प्रतिशत तक की छूट का लाभ लें और शहर के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। समय पर कर भुगतान से न केवल व्यक्तिगत बचत होगी, बल्कि रांची के समग्र विकास को भी गति मिलेगी।






