बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति का नया नियम लागू, राजभवन ने जारी की नियमावली-2026

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1 जुलाई 2026 से सभी राज्य विश्वविद्यालयों और पटना विश्वविद्यालय में लागू होगी नई व्यवस्था, संविदा नियुक्तियां भी दायरे में

पटना: बिहार में विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति को लेकर नई व्यवस्था लागू हो गई है। राजभवन ने असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति नियमावली-2026 (स्टैच्यूट) को औपचारिक मंजूरी देते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नई नियमावली 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।

नई व्यवस्था बिहार के सभी राज्य विश्वविद्यालयों तथा पटना विश्वविद्यालय में लागू होगी। इसके साथ ही संविदा आधारित असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां भी इस नियमावली के दायरे में शामिल की गई हैं।

राजभवन के अनुसार, इस स्टैच्यूट का प्रारूप चार कुलपतियों की समिति ने तैयार किया था। मसौदे पर सभी कुलपतियों और बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद से विस्तृत राय लेने के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद माननीय कुलाधिपति ने नियमावली-2026 को मंजूरी प्रदान की।

नई नियुक्ति व्यवस्था लागू होने से राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता, पारदर्शिता और स्पष्टता आएगी। इसके साथ ही लंबे समय से लंबित असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्तियों का रास्ता भी साफ हो गया है, जिससे उच्च शिक्षा संस्थानों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।

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