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अररिया में पत्रकार विमल कुमार हत्याकांड पर ढाई साल बाद आया अदालत का अहम फैसला

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अररिया। जिले के रानीगंज के पत्रकार विमल कुमार उर्फ पप्पू हत्या मामले में एडीजे चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास के साथ अलग अलग दो धाराओं में 60 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने रानीगंज थाना क्षेत्र के कोशकापुर उत्तर वार्ड संख्या 8 के 23 वर्षीय माधव कुमार उर्फ लाट साहब पिता उमेश कुमार यादव और रानीगंज थाना क्षेत्र के भरना मनुल्लाहपट्टी वार्ड संख्या 2 के 30 वर्षीय विपिन यादव पिता श्रीलाल यादव को रानीगंज थाना कांड संख्या 338/2023 एवं सत्रवाद संख्या 230/24 में धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि 27 आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सश्रम कारावास और 10 हजार रूपये की जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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जुर्माने की राशि की भुगतान नहीं करने पर धारा 302/34 भादवि में एक वर्ष की अतिरिक्त सजा और 27 आर्म्स एक्ट मामले में एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश कोर्ट ने अपने फैसले में सुनाया।माधव कुमार उर्फ लाट साहब 23 अगस्त 2023 से ही काराधीन है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रभा कुमारी और अभियुक्त पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमर कुमार,महेश चौपाल,शशि प्रकाश और मनोहर मिश्रा ने कोर्ट के समक्ष अपनी अपनी दलीलें दी जिसे सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।

उल्लेखनीय हो कि मामले में कुल नौ आरोपित हैं,जिनमें माधव कुमार उर्फ लाट साहब और विपिन यादव के अलावे शैशव कुमार,उमेश यादव,क्रांति कुमार यादव,संतोष कुमार भारती उर्फ संतोष राम,रूपेश यादव,आशीष कुमार यादव और अर्जुन शर्मा आरोपित हैं।शेष बचे आरोपितों के खिलाफ सुनवाई बाकी है।

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