रांची, 30 अप्रैल। झारखंड के चर्चित शराब घोटाले में आरोपित कारोबारी नवीन केडिया को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।
5 लाख के बेल बॉन्ड की शर्त
अदालत ने केडिया को पांच लाख रुपये का बेल बॉन्ड निचली अदालत में जमा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कई शर्तें भी लगाई गई हैं, जिनमें—
- पासपोर्ट जमा करना
- बेलर का निकट रिश्तेदार होना
- मोबाइल नंबर और ईमेल उपलब्ध कराना
- जांच अधिकारी के बुलाने पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना
कोर्ट में क्या हुआ
मामले की सुनवाई अनुभा रावत चौधरी की अदालत में हुई। केडिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवाशीष भारूका ने पैरवी की, जबकि एसीबी की ओर से जमानत का विरोध किया गया।
पहले खारिज हो चुकी थी याचिका
इससे पहले एसीबी की विशेष अदालत ने केडिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बाद में उन्होंने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। पूर्व में हाई कोर्ट भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुका था, उस समय वे फरार चल रहे थे।
क्या है मामला
नवीन केडिया पर झारखंड की पूर्व उत्पाद नीति के दौरान निम्न गुणवत्ता वाली देसी शराब की आपूर्ति का आरोप है। इसी मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) जांच कर रही है।
गोवा से हुई थी गिरफ्तारी
केडिया को 7 जनवरी 2026 को गोवा से गिरफ्तार किया गया था। बाद में गोवा की अदालत ने उन्हें 4 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जिसमें 12 जनवरी तक रांची में एसीबी के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश था। हालांकि, उन्होंने समय पर आत्मसमर्पण नहीं किया था।
फिलहाल, हाई कोर्ट से मिली जमानत के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजर बनी हुई है।






