बिहार में नई शिक्षक ट्रांसफर नीति लागू, ऑनलाइन पोर्टल से होगा तबादला; महिला व दिव्यांग शिक्षकों को राहत

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पटना: बिहार सरकार ने शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। ‘बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026’ के तहत अब प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों का तबादला पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया से किया जाएगा।

पूरी तरह डिजिटल होगी प्रक्रिया

नई नियमावली लागू होने के बाद आवेदन से लेकर स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और व्यवस्था अधिक निष्पक्ष बनेगी।

शिक्षकों की समस्याओं के समाधान पर जोर

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया को सरल, जवाबदेह और मानवीय बनाना है, ताकि शिक्षकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

महिला शिक्षकों को विशेष राहत

नई व्यवस्था के तहत महिला शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है। उन्हें गृह पंचायत को छोड़कर उसी प्रखंड की निकटवर्ती पंचायत में पदस्थापन का अवसर मिलेगा, जिससे वे परिवार और नौकरी के बीच बेहतर संतुलन बना सकेंगी।

दिव्यांग और विशेष परिस्थितियों को प्राथमिकता

स्थानांतरण प्रक्रिया में दिव्यांगता, गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं, पति-पत्नी का एक ही स्थान पर पदस्थापन जैसी मानवीय परिस्थितियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

शिक्षकों का संतुलित वितरण

राज्य के उन विद्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां शिक्षकों की कमी है। नई नीति के तहत आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पहल

शिक्षा मंत्री ने बताया कि यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप है। सरकार का लक्ष्य शिक्षकों के न्यायसंगत वितरण के माध्यम से सभी विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार करना है।

नई शिक्षक ट्रांसफर नीति से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान होने के साथ शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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