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पूजा सिंघल को पीएमएलए कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति, मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली राहत

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रांची, 04 मई। मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपित आईएएस पूजा सिंघल को पीएमएलए कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मिल गई है। उन्होंने निजी कार्य से विदेश जाने की इजाजत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

पहले सुरक्षित रखा गया था फैसला

इससे पहले पूजा सिंघल की विदेश यात्रा की अनुमति संबंधी याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद पीएमएलए की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब जारी कर दिया गया है।

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ईडी की कार्रवाई में हुआ था बड़ा खुलासा

उल्लेखनीय है कि मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान सुमन कुमार सिंह के ठिकाने से 19.31 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए थे।

2022 में हुई थी गिरफ्तारी

मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। करीब 28 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली थी।

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पति की याचिका पर 7 मई को सुनवाई

इस मामले में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा भी चार्जशीटेड आरोपित हैं। ईडी ने उन्हें समन जारी कर कई दिनों तक पूछताछ की थी। अभिषेक झा ने भी विदेश जाने की अनुमति के लिए याचिका दायर की है, जिस पर सात मई को सुनवाई होगी।

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