झारखंड के 8 जिलों को स्वास्थ्य योजनाओं के लिए मिले 16 करोड़ रुपये, गंभीर बीमारियों के इलाज और मुफ्त कैंसर जांच पर सरकार का जोर

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रांची, 16 अगस्त। झारखंड सरकार ने गंभीर बीमारियों के इलाज और कैंसर की जांच से जुड़ी स्वास्थ्य योजनाओं के लिए राज्य के आठ जिलों को कुल 16 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वास्थ्य योजनाओं के संचालन पर खर्च की जाएगी।

तीन प्रमुख योजनाओं पर खर्च होगी राशि

सरकार की ओर से जारी राशि का इस्तेमाल मुख्य रूप से तीन योजनाओं में किया जाएगा। इनमें मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क डायग्नोस्टिक एवं रेडियोलॉजी जांच योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क सर्वाइकल एवं ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग योजना शामिल हैं।

गंभीर बीमारी के इलाज में मिलेगी आर्थिक मदद

मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत ऐसे पात्र मरीजों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिनकी पिछले तीन वर्षों की लगातार वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है। योजना के तहत गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सरकार की ओर से निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

इन जिलों को मिली राशि

सरकार ने आठ जिलों के लिए राशि निर्धारित की है।

  • गिरिडीह – 3 करोड़ रुपये
  • जामताड़ा – 3 करोड़ रुपये
  • चतरा – 2 करोड़ रुपये
  • धनबाद – 2 करोड़ रुपये
  • रांची – 2 करोड़ रुपये
  • पूर्वी सिंहभूम – 1.50 करोड़ रुपये
  • सरायकेला-खरसावां – 1.50 करोड़ रुपये
  • साहिबगंज – 1 करोड़ रुपये

सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर की मुफ्त जांच पर जोर

सरकार की ओर से जारी राशि से सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर की मुफ्त स्क्रीनिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा मरीजों को मुफ्त डायग्नोस्टिक और रेडियोलॉजी जांच की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी जोर रहेगा।

इस पहल का उद्देश्य गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान और जरूरतमंद मरीजों को इलाज के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

हर महीने देना होगा खर्च का हिसाब

राशि के पारदर्शी और निर्धारित उद्देश्य के लिए इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए जिलों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। संबंधित जिलों के सिविल सर्जन राशि की निकासी और उसके उपयोग के लिए जिम्मेदार होंगे।

सभी आठ जिलों को प्रत्येक महीने खर्च का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) स्वास्थ्य विभाग को देना होगा। यह प्रमाण-पत्र हर महीने की 7 तारीख तक जमा करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही आगे की राशि खर्च करने की अनुमति दी जाएगी।

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