खान सर को राहत की तलाश, सरेंडर से इनकार; अग्रिम जमानत की तैयारी, फायरिंग कांड में बढ़ी मुश्किलें

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पटना: पटना के चर्चित कोचिंग संचालक और खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर ने फिलहाल आत्मसमर्पण नहीं करने का फैसला किया है। शनिवार को उनके पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर करने की चर्चाएं तेज थीं, लेकिन उनके अधिवक्ता ने स्पष्ट कर दिया कि खान सर कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। अब उनकी ओर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। संभावना है कि सोमवार को अदालत में याचिका दायर की जाएगी।

खान सर का नाम 2 जून की रात कदमकुआं थाना क्षेत्र के मुसल्लहपुर हाट स्थित एक कोचिंग संस्थान में हुई फायरिंग और विवाद से जुड़े मामले में एफआईआर में जोड़ा गया है। इस मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। खान सर का नाम सामने आने के बाद उनकी गिरफ्तारी की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं।

शनिवार को पटना सिविल कोर्ट परिसर में पुलिस विशेष सतर्कता बरतती दिखी। कोर्ट के विभिन्न प्रवेश द्वारों पर सादे लिबास में पुलिसकर्मी तैनात रहे। हालांकि खान सर कोर्ट नहीं पहुंचे और सरेंडर की अटकलों पर विराम लग गया।

इस बीच, उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने दावा किया कि पूरे मामले में खान सर को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

मामले में पहले ही ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं, खान सर के दो सुरक्षा कर्मियों को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उनकी नियमित जमानत याचिका अदालत में दाखिल की गई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी।

फिलहाल इस हाई-प्रोफाइल मामले पर सभी की नजरें टिकी हैं और सोमवार की कानूनी कार्रवाई को अहम माना जा रहा है।

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