सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दर्ज प्राथमिकी की रद्द

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रांची। गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। उनकी क्रिमिनल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उनके विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है।

सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर जिले के मनोहरपुर थाना में कांड संख्या 281/23 दर्ज की गई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उन्होंने इस मामले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

इस याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की पीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सांसद निशिकांत दुबे की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, पार्थ जालान एवं स्मिता सिन्हा ने पक्ष रखा।

उल्लेखनीय है कि निशिकांत दुबे को कथित रूप से गौ तस्कर के साथ मारपीट करने के मामले में आरोपित बनाया गया था। मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय के इस आदेश से सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी कानूनी राहत मिली है।

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