यातायात नियम तोड़ना अब पड़ेगा भारी, चालान भुगतान की समय सीमा 90 से घटाकर 45 दिन

Share

नई दिल्ली: ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए अब और सख्ती बढ़ा दी गई है। परिवहन विभाग ने चालान भुगतान से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पेंडिंग ट्रैफिक चालान भरने की समय सीमा 90 दिनों से घटाकर 45 दिन कर दी है।

नए नियम के तहत अब वाहन चालकों को 45 दिनों के भीतर लंबित चालान का भुगतान करना अनिवार्य होगा। तय समय के अंदर चालान जमा नहीं करने पर वाहन मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

परिवहन विभाग के अनुसार समय पर चालान नहीं भरने वालों के वाहन बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC), वाहन से जुड़े दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस तक रेड फ्लैग किए जा सकते हैं। इससे संबंधित सेवाओं में भी परेशानी आ सकती है।

सरकार का कहना है कि सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। विभाग का मानना है कि सख्त नियम लागू होने से लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति अधिक जागरूक होंगे और सड़क हादसों में कमी आएगी।

Share this article

Facebook
Twitter X
WhatsApp
Telegram
 
November 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30