बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में 26 अगस्त तक SAMARTH Grievance Module लागू करना अनिवार्य, लापरवाही पर राज्यपाल के संज्ञान में पहुंचेगा मामला

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बिहार के विश्वविद्यालयों में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की शिकायतों के निपटारे को लेकर राज्यपाल सचिवालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सभी राज्य विश्वविद्यालयों को SAMARTH e-Governance Suite के Grievance Management Module को लागू और सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने, उनकी स्थिति को ट्रैक करने और समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से उनका निवारण सुनिश्चित करना है।

राज्यपाल सचिवालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने के लिए SAMARTH पोर्टल के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी की जा रही है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि पहले जारी निर्देशों के बावजूद कई विश्वविद्यालयों ने अब तक Grievance Management Module लागू नहीं किया है।

सभी विश्वविद्यालयों को अब स्पष्ट समय-सीमा दी गई है। उन्हें 26 अगस्त 2026 तक Grievance Management Module को लागू और सक्रिय करना होगा। इसके बाद विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित Sign-off Letter भी इसी तारीख तक राज्यपाल सचिवालय को भेजना अनिवार्य होगा।

राज्यपाल सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर मॉड्यूल लागू नहीं करने या Sign-off Letter नहीं भेजने को गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसे मामलों को राज्यपाल महोदय के संज्ञान में लाया जाएगा।

इस व्यवस्था के लागू होने से विश्वविद्यालयों में शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया अधिक डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेह होने की उम्मीद है। छात्रों और विश्वविद्यालय कर्मचारियों को अपनी शिकायतों की स्थिति ऑनलाइन देखने और उसके निपटारे की प्रक्रिया को ट्रैक करने में सुविधा मिलेगी। विश्वविद्यालयों को निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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