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कोचिंग संस्थान फायरिंग केस: कोर्ट ने माना पक्ष, खान सर समेत छह लोगों को मिली अग्रिम जमानत

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पटना, 13 जुलाई — पटना सिविल कोर्ट ने कोचिंग संस्थान के बाहर हुए फायरिंग मामले में शिक्षक एवं यूट्यूबर खान सर (फैजल खान) को सोमवार को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने इस मामले में कुल छह लोगों को राहत प्रदान की है।

खान सर समेत छह लोगों को राहत

अदालत के आदेश के अनुसार, खान सर के साथ उनके तीन कर्मचारियों को भी अग्रिम जमानत दी गई है। वहीं, इस मामले में न्यायिक हिरासत में बंद दो सुरक्षा गार्डों को नियमित जमानत मिल गई है।

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वकील ने दी जानकारी

खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने बताया कि अदालत ने पहले खान सर की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की, जिसके बाद अन्य कर्मचारियों को भी राहत दी गई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच की और केस डायरी में वास्तविक तथ्यों को दर्ज किया, जिसका असर अदालत के फैसले में दिखा।

कैसे शुरू हुआ मामला

यह मामला ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद और उनके दो सहयोगियों की गिरफ्तारी से शुरू हुआ था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई।

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सुरक्षा गार्ड भी थे हिरासत में

जांच के दौरान खान ग्लोबल स्टडीज के दो सुरक्षा गार्ड — प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह — को भी गिरफ्तार कर बेउर जेल भेजा गया था। दोनों उसी समय से न्यायिक हिरासत में थे और अब अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है।

वीडियो के आधार पर नाम जुड़ा

जांच के दौरान एक वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने फैजल खान उर्फ खान सर का नाम भी प्राथमिकी में शामिल किया था। उन पर आरोप था कि उनके सुरक्षा गार्डों ने फायरिंग की और घटना में उनकी भूमिका की भी जांच की गई।

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हालांकि, इससे पहले अदालत उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा चुकी थी।

जांच जारी रहेगी

पुलिस ने सुरक्षा गार्डों के हथियारों और उनके कथित इस्तेमाल को लेकर कई बिंदुओं पर जांच की है। ताजा आदेश के बाद सभी आरोपितों को राहत मिल गई है, लेकिन मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

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