रांची। संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली की ओर से आगामी 08 फरवरी 2026 को आयोजित अभियंत्रण सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा–2026 के शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर शुक्रवार को रांची जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू की है। विधि-व्यवस्था और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की आशंका को देखते हुए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया है। यह परीक्षा रांची जिले के विभिन्न 03 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जा रही है।
अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर की ओर से बीएनएसएस की धारा-163 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा 08 फरवरी 2026 को सुबह 06:30 बजे से अपराह्न 07:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश पर परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी की गई है।
निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग, हथियार या हरवे हथियार लेकर चलने तथा किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
हालांकि, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी, कर्मचारी एवं शवयात्रा को इससे छूट दी गई है। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे परीक्षा के दौरान नियमों का पालन करें और सहयोग कर विधि-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का साथ दें।





