हथियार बरामदगी केस में अदालत का फैसला, मठ के महंत सहित दो को तीन वर्षों का सश्रम कारावास

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पूर्वी चंपारण। प्रथम अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रसेनजीत सिंह ने लोडेड पिस्टल बरामदगी मामले में दोषी पाते हुए नामजद दो अभियुक्तों को तीन-तीन वर्षों का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को दस दस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पिपराकोठी थाना के मकरी महुआवा निवासी स्व. नगीना राय के पुत्र राकेश कुमार तथा खजूरिया थाना के रामपुरवा मठ के महंत रामपुर खजूरिया टोला रामपुरवा निवासी रामरतन दास को हुई।

मामले में डुमरिया थाना के तत्कालिन एसआई अनमोल कुमार ने डुमरियाघाट थाना में मामला दर्ज करते हुए कहा था कि 12 अप्रैल 2019 को धनगढहा चौक के समीप वाहन जांच के दौरान गुप्त सूचना मिली कि रामपुरवा मठ के महंत चार पांच अपराधियों को बुलाकर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले है। सूचना के आलोक में वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार पुलिस बल का गठन कर करीब 5.10 बजे संध्या उक्त मठ में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस बल को देखकर अपराधी भागने लगें। परंतु पुलिस ने महंत रामरतन दास व राकेश कुमार को धर दबोचा।

जांच के दौरान राकेश के पास से एक लोडेड कट्टा पुलिस ने बरामद की। वाद संख्या 1104/2024 विचारण के दौरान लोक अभियोजक संजीव कुमार वर्मा ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद नामजद दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए है।

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