बिहार वोटर लिस्ट रिविजन पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, प्रक्रिया पर रोक से इनकार

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DELHI : बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिविजन प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर फिलहाल कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक संवैधानिक संस्था का कार्य है, और इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वोटर लिस्ट रिविजन प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके तहत आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल किए जा सकते हैं। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की है।

बता दें कि इस मामले में कुछ याचिकाकर्ताओं ने वोटर लिस्ट रिविजन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका आरोप है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इसमें नागरिकों की निजता से जुड़े मुद्दे हैं। अब 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा और सभी पक्षों की बातों पर गौर करेगा।

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