2 जनवरी तक शीतलहर और मौसम के पूर्वानुमान को लेकर वर्ग आठ तक के संचालन पर रोक

Share

अररिया। जिले में लगातार बढ़ती ठंड और सर्द शीतलहर के साथ अत्यधिक कम तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है।

जिला दंडाधिकारी सह डीएम विनोद दूहन के आदेश के अनुसार जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 30 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक पूर्णतः रोक लगा दी गई है।जिला दंडाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अत्यधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय आवश्यक था।जिला प्रशासन की ओर से इससे पूर्व 21 दिसम्बर को भी ठंड के मद्देनजर 24 दिसम्बर तक कक्षा संचालन पर रोक का आदेश दिया था।प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और इसकी सूचना सभी संबंधित विभागों, विद्यालय प्रबंधन, आंगनबाड़ी कर्मियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों को दी जाए।आदेश 29 दिसंबर 2025 को जिला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया है और यह 30 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।

अपने आदेश में डीएम ने कक्षा आठ से ऊपर क्लास के शैक्षणिक गतिविधियों के लिए पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक संचालन का आदेश दिया है।साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्रों को बच्चों को गर्म भोजन देने के लिए दोपहर 12 बजे से दो बजे तक खुले रखने का आदेश दिया है।

जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए विशेष सतर्कता बरतें और आवश्यक सावधानियां अपनाएं।

Share this article

Facebook
Twitter X
WhatsApp
Telegram
 
August 2026
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31