बड़गाईं जमीन मामले में हेमंत सोरेन की IA खारिज, हाई कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगाने से किया इनकार

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– PMLA कोर्ट के डिस्चार्ज आदेश को हाई कोर्ट में दी गई है चुनौती, शनिवार को ट्रायल कोर्ट में सुनवाई

रांची, 18 सितंबर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़गाईं जमीन मामले में झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी ओर से दायर इंटरवेंशन एप्लीकेशन (IA) खारिज कर दी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई।

PMLA कोर्ट के आदेश को दी है चुनौती

हेमंत सोरेन ने रांची की विशेष PMLA अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की है, जिसमें उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी गई थी। विशेष PMLA अदालत ने आठ जून को डिस्चार्ज याचिका पर आदेश पारित किया था।

हाई कोर्ट में बुधवार को IA पर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को अदालत ने IA खारिज कर दी।

ED को जवाब दाखिल करने का दिया गया था निर्देश

हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा और अधिवक्ता शशांक शेखर ने पक्ष रखा। इससे पहले हाई कोर्ट ने नौ सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा है मामला

यह मामला रांची के बड़गाईं इलाके में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित अवैध अधिग्रहण और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में आरोप लगाए हैं, जबकि हेमंत सोरेन ने इन आरोपों से इनकार किया है।

शनिवार को ट्रायल कोर्ट में सुनवाई

हाई कोर्ट में IA खारिज होने के बाद अब मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में शनिवार को होनी है। मामले में आगे की न्यायिक कार्यवाही विशेष PMLA अदालत में जारी रहेगी।

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