सितंबर से निजी हाथों में होगा संचालन, नयी उत्पाद नीति के तहत खुदरा शराब दुकानों का संचालन निजी शराब कारोबारियों को सौंपा जाएगा
26 जुलाई से शुरू होगी ई-लॉटरी प्रक्रिया, 8 अगस्त तक आवेदन, 12 अगस्त को लॉटरी का परिणाम और 20 अगस्त तक लाइसेंस वितरण की समय-सीमा तय
रांची: झारखंड में शराब बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति 1 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगी, जिसके बाद खुदरा शराब दुकानों का संचालन पूरी तरह निजी हाथों में चला जाएगा। इससे पहले झारखंड स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) के माध्यम से शराब की खुदरा बिक्री की जा रही थी।
26 जुलाई से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया
उत्पाद विभाग ने नई नीति के तहत दुकानों की बंदोबस्ती निजी शराब कारोबारियों को सौंपने के लिए विस्तृत समय-सीमा तय की है। 26 जुलाई से 8 अगस्त तक ई-लॉटरी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 12 अगस्त को लॉटरी का परिणाम प्रकाशित किया जाएगा।
20 अगस्त तक जारी होंगे लाइसेंस
लॉटरी प्रक्रिया के बाद 20 अगस्त तक राज्य के सभी चयनित खुदरा उत्पाद दुकानों को लाइसेंस जारी कर दिये जाएंगे। साथ ही, राज्य के विभिन्न जिलों में झारखंड स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदामों को सक्रिय किया जाएगा और आवश्यक कर्मचारियों की पदस्थापना भी की जाएगी।
28 अगस्त तक तकनीकी प्रक्रिया होगी पूरी
नवीन दुकानों को JSBCL वॉलेट से जोड़ा जाएगा और यह कार्य 28 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा, ताकि 1 सितंबर से सभी लाइसेंस प्राप्त खुदरा दुकानों को क्रियाशील बनाया जा सके। इस तिथि से राज्य में निजी कारोबारी शराब की खुदरा बिक्री का संचालन करेंगे।
फिलहाल JSBCL के अधीन रहेगा नियंत्रण
जब तक नई नीति प्रभावी नहीं हो जाती, तब तक सभी शराब दुकानों का संचालन JSBCL के अधीन ही रहेगा। सरकार ने पूर्व में प्लेसमेंट एजेंसी को 30 जून तक खुदरा बिक्री का संचालन जारी रखने की अनुमति दी थी।
कैबिनेट से मिल चुकी है स्वीकृति
गौरतलब है कि नई उत्पाद नीति को मई 2025 में झारखंड कैबिनेट की स्वीकृति मिल चुकी है। अब इसका कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।