हजारीबाग दोहरे हत्याकांड में पिता और भाई समेत छह दोषियों को उम्रकैद, तीन लाख रुपये जुर्माना

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—संपत्ति विवाद में बेटे और बहू की हत्या कर शव जलाने का मामला, अदालत के फैसले पर मृतका के पिता ने जताया संतोष

हजारीबाग। झारखंड के हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र में जून 2024 में हुए चर्चित राहुल कुमार मेहता और उनकी पत्नी पूजा यादव के दोहरे हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में राहुल के पिता और भाई समेत छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही दोषियों पर कुल तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

बेटे और बहू की हत्या के बाद शव जलाने का आरोप

राहुल कुमार मेहता इचाक में एक कोचिंग संस्थान चलाते थे, जबकि उनकी पत्नी पूजा यादव भी शिक्षण कार्य से जुड़ी थीं। जून 2024 में दोनों की हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से दोनों के शवों को परासी श्मशान घाट में जला दिया गया था।

स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान श्मशान घाट से जले हुए अवशेष बरामद हुए थे। पुलिस ने इन्हीं साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई।

संपत्ति विवाद को बताया गया था हत्या का कारण

इस दोहरे हत्याकांड के पीछे संपत्ति विवाद को वजह बताया गया था। पुलिस ने जांच के दौरान राहुल के पिता ईश्वर मेहता, भाई बबलू मेहता समेत अन्य आरोपितों की भूमिका की पड़ताल की थी। घटना सामने आने के बाद पूरे इचाक क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और यह मामला लंबे समय तक चर्चा में रहा।

मृतका के पिता ने कहा- न्याय पर था भरोसा

अदालत के फैसले पर पूजा यादव के पिता राम मूरत यादव ने संतोष जताया है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले राम मूरत यादव ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा था और विश्वास था कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज अदालत के फैसले से उन्हें न्याय मिला है।

छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद इस चर्चित दोहरे हत्याकांड में न्यायिक प्रक्रिया का अहम पड़ाव पूरा हुआ है।

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