रांची। जिला प्रशासन ने गुप्त सूचना के आधार पर राजधानी रांची के कांटाटोली स्थित एक अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी कर उसे सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान अल्ट्रासाउंड मशीन, कंप्यूटर समेत कई महत्वपूर्ण उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए।
पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी Manjunath Bhajantri के निर्देश पर जिला प्रशासन ने पीसी एंड पीएनडीटी (PC & PNDT) एक्ट के तहत यह कार्रवाई की। कांटाटोली चौक के निकट स्थित गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स में संचालित सिटी अल्ट्रासाउंड सेंटर को अवैध रूप से संचालन करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।
बिना पंजीकरण चल रहा था केंद्र
जिला प्रशासन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में सिविल सर्जन Dr Prabhat Ranjan ने बताया कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत आवश्यक अनुमति और पंजीकरण के बिना किसी भी अल्ट्रासाउंड केंद्र का संचालन कानूनन अपराध है।
प्रशासन को सूचना मिली थी कि केंद्र के संचालक डॉ. राजेश कुमार बिना वैध पंजीकरण के अल्ट्रासाउंड सेंटर चला रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद गठित टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की।
छापेमारी में कई उपकरण और दस्तावेज जब्त
प्रशासनिक टीम ने कार्रवाई के दौरान केंद्र से कई महत्वपूर्ण उपकरण और रिकॉर्ड जब्त किए। इनमें शामिल हैं:
- अल्ट्रासाउंड मशीन
- कंप्यूटर सेट
- प्रिंटर
- एएनसी रजिस्टर
- बिल बुक
- अन्य चिकित्सा एवं प्रशासनिक दस्तावेज
जांच के लिए सभी दस्तावेज और उपकरणों को जब्त कर लिया गया है।
भ्रूण हत्या रोकने के लिए सख्त कार्रवाई जारी
उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि भ्रूण हत्या और लिंगानुपात में असंतुलन जैसी गंभीर सामाजिक समस्याओं को बढ़ावा देने वाले तत्वों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कई विभागों की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई
छापेमारी अभियान का नेतृत्व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने किया। कार्रवाई में नामित दंडाधिकारी, लोअर बाजार थाना पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, सिविल सर्जन कार्यालय के प्रतिनिधि तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी शामिल रहे।
प्रशासन अब जब्त दस्तावेजों और उपकरणों की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।






