मानहानि मामले में राहुल गांधी की सुनवाई टली, अब 27 मार्च को होगी अगली तारीख

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सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर कोर्ट में रायबरेली सांसद राहुल गांधी पर चल रहे मानहानि के मुकदमे में अब 27 मार्च को सुनवाई होगी। वादी मुकदमा भाजपा नेता विजय मिश्रा के गैर हाजिर होने के कारण सुनवाई टल गई है।

वादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने सोमवार को बताया कि उन्होंने पिछली पेशी पर अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें मांग की गई है कि राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयानों के जो ऑडियो और वीडियो साक्ष्य पेश किए गए हैं, उनका मिलान राहुल गांधी की असली आवाज से कराया जाए। विजय मिश्रा की अनुपस्थिति के कारण कोर्ट ने 27 मार्च को बहस की तिथि तय की है। यह मानहानि का परिवाद भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर किया है। उनका आरोप है कि 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी। यह अदालती कार्यवाही पिछले पांच साल से चल रही है।

दिसंबर 2023 में राहुल गांधी के पेश न होने पर तत्कालीन मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी। इसके बाद की तिथि में राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराते हुए स्वयं काे निर्दोष बताया था और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था। उनके बयान के बाद कोर्ट ने वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। परिवादी विजय कुमार मिश्र और साक्षी अनिल कुमार मिश्र व रामचंदर दूबे के बयान और जिरह समाप्त होने के बाद राहुल गांधी का आरोपित बयान भी हाल ही में 20 फरवरी को दर्ज किया गया था। बचाव का साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर उन्हें अंतिम बहस के लिए पेशी दी गई थी।

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