पटना: बिहार सरकार ने राज्य में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बिहार खनिज नियमावली 2019 में संशोधन कर नई गाइडलाइन लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत बालू, गिट्टी और मिट्टी के अवैध खनन पर अब पहले से ज्यादा सख्ती की जाएगी।
नई नियमावली में अवैध खनन और परिवहन के मामलों में एक लाख से लेकर दस लाख रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही खनन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे और वाहनों में जीपीएस सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि हर गतिविधि की निगरानी की जा सके।
खान एवं भू-तत्व विभाग लगातार अवैध कारोबार पर कार्रवाई चला रहा है। सरकार का मानना है कि नई गाइडलाइन लागू होने से खनिज माफियाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा और राजस्व की चोरी भी रुकेगी। विभाग ने अधिकारियों को निगरानी और जांच में और अधिक सक्रिय रहने का निर्देश दिया है।
राज्य सरकार का यह कदम पर्यावरण संरक्षण और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अवैध खनन से नदियों और जमीन को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। आने वाले दिनों में राज्यभर में विशेष अभियान चलाकर नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।





