झारखंड में लोकायुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति 7 अप्रैल तक, सरकार ने हाई कोर्ट को दिया भरोसा

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रांची: झारखंड की राजधानी रांची में लंबित संवैधानिक नियुक्तियों को लेकर अहम प्रगति हुई है। झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि लोकायुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति 7 अप्रैल तक कर दी जाएगी।

हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकार का आश्वासन

यह सुनवाई चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच में हुई।
राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को जानकारी दी कि चयन समिति की बैठक पूरी हो चुकी है और जल्द ही नियुक्तियों की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

7 अप्रैल तक अधिसूचना, अगली सुनवाई 13 अप्रैल

सरकार की ओर से बताया गया कि चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है और 7 अप्रैल तक नियुक्ति की अधिसूचना जारी होने की संभावना है।
इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को तय की है।

चयन समिति की बैठक पूरी

सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर 25 मार्च को चयन समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी सदस्य शामिल हुए थे।
हालांकि, मुख्यमंत्री के राज्य से बाहर होने के कारण अंतिम निर्णय की औपचारिक जानकारी अभी लंबित है।

वर्षों से खाली पड़े हैं अहम पद

राज्य में कई महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • लोकायुक्त
  • मानवाधिकार आयोग
  • राज्य सूचना आयोग (मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त)

इन पदों को भरने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिन पर एक साथ सुनवाई चल रही है।

अदालत पहले दे चुकी है निर्देश

पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मार्च के अंतिम सप्ताह तक लोकायुक्त की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था।
अब सरकार के नए आश्वासन के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इन अहम पदों पर नियुक्तियां हो जाएंगी।

झारखंड में लंबे समय से लंबित संवैधानिक नियुक्तियों पर अब फैसला करीब नजर आ रहा है। यदि 7 अप्रैल तक अधिसूचना जारी होती है, तो यह प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम माना जाएगा।

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