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उत्पाद सिपाही पेपर लीक: 6 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई रांची कोर्ट में टली, 1 जून को फैसला

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रांची: उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में छह आरोपियों की जमानत याचिका पर शुक्रवार को अपर न्याययुक्त योगेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष द्वारा समय मांगे जाने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 1 जून तय की है।

अभियोजन पक्ष ने मांगा समय

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले में और तैयारी के लिए समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

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किन आरोपियों ने लगाई जमानत याचिका

मामले में विकास कुमार, आशीष कुमार, योगेश प्रसाद समेत छह आरोपियों ने जमानत याचिका दाखिल की है। इनमें से तीन आरोपी पेपर सॉल्व कराने वाले गिरोह के एजेंट बताए जा रहे हैं।

पहले भी पेश हुई केस डायरी

पिछली सुनवाई में अनुसंधानकर्ता (IO) ने आरोपियों का आपराधिक इतिहास और केस डायरी अदालत में पेश की थी।

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अब तक 161 को मिल चुकी है जमानत

इस मामले में अब तक 161 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।

166 अभ्यर्थियों की हुई थी गिरफ्तारी

11 अप्रैल की रात तमाड़ के रड़गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 166 लोगों को गिरफ्तार किया था। सूचना मिली थी कि वहां अभ्यर्थियों को इकट्ठा कर परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर रटाए जा रहे थे।

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गिरोह के सरगना भी पकड़े गए

गिरफ्तार आरोपियों में पेपर लीक गिरोह के सरगना अतुल वत्स, विकास कुमार, शेर सिंह, आशीष कुमार और योगेश प्रसाद शामिल हैं। साथ ही सात महिला आरोपियों को भी पकड़ा गया था।

लाखों रुपये में हुआ था सौदा

जानकारी के अनुसार, अभ्यर्थियों से पास कराने के नाम पर 10-10 लाख रुपये लिए गए थे। कई अभ्यर्थियों से बैंक चेक भी लिए गए थे।

पुलिस कर रही है जांच

तमाड़ थाना में 166 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सभी आरोपियों को 13 अप्रैल को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था। मामले की जांच जारी है।

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